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Mirzapur News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

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चुनार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। चुनार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 26 दिसंबर 2020 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री सुबह परीक्षा देने गई थी। परीक्षा देकर घर आई। दोपहर दो बजे कोचिंग के लिए घर से साइकिल लेकर निकली, लेकिन शाम को वापस घर नहीं आई। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की और आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया।
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इसके बाद विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सरकारी अधिवक्ता ने गवाहों व साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर आरोपी अजय सिंह निवासी गौरी जमालपुर को विभिन्न धाराओं में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई। दुष्कर्म में 20 वर्ष के कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की प्रतिकर राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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