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राज्य सूचना आयुक्त ने पूर्व ईओं पर 25 हजार का किया जुर्माना

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मिर्जापुर। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संजय कुमार को जनसूचना के तहत जवाब न देने पर राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने 25 हजार रुपये के अर्थदंड से आरोपित किया है। आदेश किया है कि उनके वेतन से तीन मासिक किश्तों में कटौती जिलाधिकारी एवं कोषाधिकारी की ओर से की जाएगी। नगर पालिका के कर्मचारी रामअनुज सिंह पुत्र सहतो निवासी ग्राम मोहनपुर थाना पड़री ने जन सूचना के तहत प्रार्थना पत्र देकर बिंदुवार जानकारी मांगी थी। इस पर जनसूचना अधिकारी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने जन सूचना का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इसकी अपील राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश के यहां की गई थी। इसको गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने पूर्व नगर पालिका के अधिशासी अभियंता संजय कुमार को सूचना नहीं देने पर उनके वेतन से 25 हजार रुपये तीन किश्तों में काटने का निर्देश दिया।
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