मिर्जापुर। कोरोना महामारी के चलते जेल में बंदियों के बढ़ रहे दबाव के चलते उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर बृहस्पतिवार को 11 बंदियों को 60 दिन के अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। रिहाई के लिए जिला कारागार से कुल 55 बंदियों की सूची तैयार किया गया है। नौ बंदियों को बुधवार को रिहा किया गया था। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के प्रभारी सचिव सिविल जज मनोज कुमार ने बताया कि जेल में वर्तमान में 700 बंदी निरुद्ध है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की कमेटी ने सात साल से कम सजा वाले विचाराधीन बंदियों को रिहा करने का आदेश पारित किया है। जिला कारागार द्वारा 55 बंदियों की सूची बनाई गई है। जनपद न्यायाधीश लालचंद्र गुप्ता के निर्देशन में न्यायालय का गठन किया गया। गठित न्यायालय के अपर सिविल जज भावना भारती के समक्ष 13 लघु आपराधिक बंदियों का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 11 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया।