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Mirzapur News: 30 जून तक गृह और जल कर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट

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मिर्जापुर। नगर पालिका प्रशासन ने गृह एवं जल कर में 10 प्रतिशत छूट की घोषणा की है। इसके लिए 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
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नगर पालिका के कर निर्धारण अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि यदि कोई भवन स्वामी अपना गृह और जल कर 30 जून तक जमा करता है तो उसको कुल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह सुविधा केवल चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही है और छूट की सुविधा 30 जून तक ही मिलेगी। इसके बाद गृह और जल कर जमा करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने भवन स्वामियों से 30 जून तक गृह और जल कर जमा कर छूट का लाभ लेने की अपील की। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जी लाल ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए रविवार को भी कर विभाग का कार्यालय खुला रहेगा। ताकि भवन स्वामी निर्धारित कर जमा कर छूट की सुविधा का लाभ उठा सकें।
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