मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र में 25 साल पुराने मामले में एसीजेएम कोर्ट-6 ने टीटू उर्फ प्रभात को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2000 में उसने अलीगढ़ निवासी महेश से नकदी लूटी थी। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने टीटू उर्फ प्रभात को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। संवाद