मेरठ। कोतवाली क्षेत्र में हुई छह अगस्त 2018 को प्रेम विवाह करने वाली हिना की हत्या के तीन आरोपियों शकूरनगर निवासी बबलू उर्फ युसुफ, जुबैर और शाहनवाज को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
मुख्तार अहमद ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि कि उसके पुत्र रशीद का प्रेम विवाह हिना पुत्री शब्बीर के साथ हुआ था। प्रेम विवाह के बाद उसकी पुत्रवधू के परिवार के लोग हिना से नाराज थे और उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। इसी बात से वह रंजिश रखते थे। 6 अगस्त 2018 को की शाम मुख्तार अहमद हिना को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर घर ला रहा था। तभी पीछे से आरोपी आए और उन्होंने हिना पर गोली फायरिंग कर दी।
गोली लगने से हिना गंभीर रूप से घायल हो गई। हिना की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में कहा कि आरोपियों को इस मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देख संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने आरोपी बबलू उर्फ युसुफ, जुबैर और शाहनवाज को दोषमुक्त कर दिया।