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Meerut News: जिसने पैदा किया उसी मां को मार डाला, हत्यारे बेटे और बहू को उम्रकैद

Thu, 08 Aug 2024 01:20 AM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

मां की हत्या करने वाले बेटे और बहू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या प्रॉपर्टी के विवाद में हुई थी। 
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court - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जानी थाना क्षेत्र के बाफर गांव में 10 साल पहले हुई प्रॉपर्टी के विवाद में कृपाली (65) की हत्या के मामले में मृतका के बेटे लोकेश और बहू रेनू को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी विनय कुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर कोर्ट ने एक-एक हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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7 मई 2014 को थाना जानी के बाफर गांव में कृपाली (65) नाम की महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। भाई वीर सिंह पुत्र सुख सिंह ने कृपाली के बेटे लोकेश पुत्र धर्मपाल और उसकी पत्नी रेनू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हत्या की वजह प्रॉपर्टी का विवाद बताया गया था। पुलिस ने आरोपी लोकेश व रेनू को गिरफ्तार कर साक्ष्य जुटाते हुए 12 सितंबर 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को अदालत ने दंपती को सजा सुनाई है। मां की हत्या करने का यह विरला ही मामला है, जिसकी कोर्ट में हर व्यक्ति निंदा करता नजर आया। 

 
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