मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक काॅलेज के पास से पांच वर्ष पूर्व एक युवती का अपहरण कर लिया गया था। मामले में 24 जून 2019 को मोबीन निवासी पक्का बाग जैन नगर खतौली के विरुद्ध अपहरण कर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट दो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार ने की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी मोबीन को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।