मेरठ। सोने के कुंडल हड़पने के 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने ब्रह्मपुरी क्षेत्र के खत्ता रोड निवासी जॉनी उर्फ रवि को दोषी मानते हुए जेल में बिताए नौ माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इंदिरा नगर निवासी रविंद्र गोयल ने एक जुलाई 2015 को ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि जॉनी उर्फ रवि उसकी बुआ के सोने के कुंडल मांगकर ले गया था। कई बार मांगने पर भी उसने कुंडल वापस नहीं किए। पुलिस ने जॉनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में उसने करीब नौ माह बिताए। इसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई। संवाद