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जीएसटी चोरी में सोमिल अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज

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मेरठ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक के न्यायालय ने 9.32 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी सोमिल अग्रवाल उर्फ विजय अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। थापरनगर निवासी सोमिल अग्रवाल की कंपनी का नाम एमएस हरीश केमिकल्स है। बिना बिल और बिना इनवॉइस के केमिकल्स की सप्लाई कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मामले में जीएसटी टीम ने जांच की थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक लक्ष्य कुमार सिंह ने जांच के आधार पर सामने आए तथ्यों के आधार पर दलील पेश की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सोमिल अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। संवाद
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