रिश्ते की नाबालिग बहन से बलात्कार के दोषी को 20 साल का कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। नाबालिग से बलात्कार के दोषी को अदालत ने 20 साल के कारावास और 18 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला ढाई साल पुराना है। गंगानगर थाना क्षेत्र में 27 दिसंबर 2021 को वादिनी की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी ट्यूशन पढ़कर घर वापस आ रही थी तो रास्ते में पीड़िता के रिश्ते के भाई ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने घर ले गया। आरोपी ने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के निवास ग्राम धनतला खरखौंदा से नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह अदालत में पेश किए गए। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को पॉक्सों एक्ट की संबंधित अपराध में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।