मेरठ/ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के ऑक्सफोर्ड ग्रीन स्कूल के प्रबंधक राजेश भाटी और उनके दोस्त रामकिशोर की हत्या के मामले में 12 साल बाद मेरठ जिला न्यायालय ने पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों का सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रहलाद सिंह द्वितीय ने टीकम भाटी, जितेंद्र भाटी और सुभाष को दोषी करार देते हुए तीनों पर दो लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से मामले को मेरठ स्थानांतरित किया गया था।
अधिवक्ता विनोद चौधरी ने बताया कि ग्रेनो के सिरसा स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल के प्रबंधक राजेश भाटी व उनके दोस्त रामकिशोर की चार सितंबर 2011 को हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को आरोपियों ने मायचा गांव के पास नाले में फेंक दिया था। सूरजपुर कोतवाली में हत्या के आरोप में टीकम भाटी और उसके बेटे जितेंद्र के अलाव डाढ़ा निवासी सुभाष, कृष्ण, कविंद्र, प्रवीण, मनोज और सतेंद्र उर्फ सेठी के खिलाफ दर्ज किया गया था। मेरठ जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने टीकम भाटी और बेटे जितेंद्र भाटी और सुभाष को हत्या का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि कृष्ण, कविंद्र, प्रवीण, मनोज और सतेंद्र उर्फ सेठी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।