मेरठ। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा के खिलाफ कोतवाली थाने में मकान की सील तोड़कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मामले में उनके खिलाफ धारा 448 और 188 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
31 मार्च 2022 को याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड स्थित अलीपुर फैक्टरी में अवैध तरीके से मीट की पैकिंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया था। याकूब और उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान, फिरोज सहित 17 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। याकूब परिवार के साथ फरार हुए थे और पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर का दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद 27 नवंबर को फिरोज कोर्ट में सरेंडर होकर जेल चला गया था। याकूब एवं इमरान को पुलिस ने छह जनवरी 2022 को दिल्ली स्थित चांदनी महल से गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट से जिला जेल भेजा गया था। हाजी याकूब को सोनभद्र, इमरान को बलरामपुर और फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल भेज दिया गया था। डेढ़ महीने पहले ही फिरोज को हाईकोर्ट से जमानत मिली है।
सील तोड़कर मकान में तीन साथियों के साथ मिला
सीओ कोतवाली अमित राय ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में 14ए के तहत हाजी याकूब की कई संपत्तियों को सील किया गया था। कोतवाली पुलिस को रविवार रात साढ़े नौ बजे फिरोज के घर होने की जानकारी मिली। पुलिस ने मौके पर देखा तो फिरोज अपने साथी शाहआलम, समीर और अफजाल के साथ वहां मौजूद मिला। पुलिस ने इसकी वीडियोग्राफी कराकर मकान पर दोबारा से सील लगा दी। सीओ ने बताया कि मकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना धारा 188, 448 की श्रेणी में आता है, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।