मेरठ। कूड़ा निस्तारण करने वाली आर्गेनिक रीसाइक्लिंग कंपनी का दावा हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। अब नगर निगम अपनी 15 एकड़ जमीन को मुक्त कराएगा और वहां पर कूड़ा प्लांट लगा सकता है। वर्ष 2017 में नगर निगम और आर्गेनिक रीसाइक्लिंग कंपनी के साथ अनुबंध हुआ था। कंपनी को कूड़ा निस्तारण करना था, जिसके लिए निगम ने उनको 15 एकड़ जमीन दे रखी है। निगम ने अनुबंध के मुताबिक कंपनी को कार्य करने का वर्कआर्डर नहीं दिया।यह मामला आठ साल तक कोर्ट में चला। शुक्रवार को कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। जिसमें हाईकोर्ट में कंपनी का दावा खारिज कर दिया है।