निजी प्रैक्टिस पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने लगाई रोक
मेरठ। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के संविदा चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। अगर प्रैक्टिस करना उसकी मजबूरी है तो उसे उस अस्पताल का नाम लिखकर देना होगा। नहीं देने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की रोकथाम के लिए प्राचार्य डॉ आरसी गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कोई संविदा चिकित्सक किसी निजी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करते हैं और वे किसी परिस्थितिवश उसको बंद नहीं कर सकते हैं तो लिखित रूप से उस निजी चिकित्सालय या नर्सिंग होम का नाम प्रेषित करना होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर कोई भी विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उनके विरुद्ध महामारी (एपिडेमिक) अधिनियम के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की संस्तुति की जा सकती है। गौरतलब है कि मेडिकल के स्थायी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। संविदा वाले चिकित्सक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चिकित्सक बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं यह आदेश उनके लिए दिए गए हैं। दरअसल, कोरोना पॉजिटिव चंद्रपाल की शनिवार को मौत हो गई थी। वह हापुड़ रोड स्थित संतोष अस्पताल में अकाउंटेंट थे। अस्पताल के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ अस्पताल में आने जाने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। ऐसी स्थिति मेडिकल में न बन जाए, इसलिए यह कदम उठाया गया है।