बीएस-6 वाहनों का परमानेंट रजिस्ट्रेशन का काम शुरू
मेरठ। लॉकडाउन में राहत मिलते ही आरटीओ में पहले से आवेदित डीएल बनाने और बीएस-6 वाहनों के टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन के परमानेंट होने का काम शुरू हो गया है। हालांकि, अभी डीएल के नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। वाहनों के दस्तावेज और डीएल 30 सितंबर तक वैध कर दिए हैं। बाहर से खरीदे गए वाहनों को वहां की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। इसके बाद वाहन स्वामी उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन अपने गृह जनपद में कराना होता है। आरटीओ खुलने के बाद बीएस-6 वाहनों के टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन के परमानेंट रजिस्ट्रेशन कार्य शुरू हो गए है। आरटीओ डॉ विजय कुमार ने बताया कि जिन लोगों ने पहले से डीएल के आवेदन कर रखे थे और विभाग ने उन्हें स्लॉट जारी कर दिए थे उनका काम शुरू हो गया है। डीएल के नए आवेदन अभी बंद हैं। जिन डीएल या परमिट की वैधता खत्म हो चुकी है, उनके लिए सरकार ने 30 सितंबर तक समय बढ़ा दिया है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों में चालान नहीं करेगी।
साइट बंद, डीएल के लिए नए आवेदन नहीं
परिवहन विभाग की सारथी साइट पर डीएल के नए आवेदन फिलहाल बंद है। कोरोना को देखते हुए विभाग ने अभी आवेदन नहीं खोले हैं।