फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मेरठ: अब रजिस्टर्ड डीलर ही बेच सकेंगे पुराने वाहन

विज्ञापन
विज्ञापन
मेरठ। अब किसी को अपना पुराना वाहन बेचने और खरीदने के लिए ठगी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए रजिस्टर्ड डीलर बनाने के लिए गजट जारी कर दिया है। एक अप्रैल के बाद देश के हर शहर और देहात में पुराने वाहन खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस जारी होंगे। आरटीओ विभाग की निगरानी में योजना का संचालन किया जाएगा।
विज्ञापन

अभी तक किसी भी कंपनी के नए वाहन डीलर ही पुराने वालों को एक्सचेंज ऑफर के नाम पर पुराने वाहन खरीद लेते थे। सभी वाहन स्वामी इस एक्सचेंज ऑफर में भी शामिल नहीं हो पाते थे। जिसके कारण शहर और देहात में भी काफी वाहन स्वामी अपने पुराने वालों को बेचने या खरीदने के लिए जगह जगह खोले गए पुराने वाहन बिक्री और खरीद केंद्र पर संपर्क करते हैं। जहां कई बार वाहन बेचने और खरीदने वाले को ठगी का शिकार होना पड़ता है। कई बार ऐसे भी मामले आए हैं कि वाहन का इंजन बदलने या फिर चोरी का वाहन बेच दिया गया। ऐसे लोगों की कहीं पर भी शिकायत तक नहीं की जाती है। आरटीओ हिमेश तिवारी का कहना है कि मार्च में इसी गाइड लाइन तैयार हो जाएंगी। एक अप्रैल से हर कीमत पर शासनादेश का अनुपालन शुरू करा दिया जाएगा।
बोले लोग
काफी लोग ऐसे हैं जो अपने पुराना वाहन बेचना या फिर खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार का यह अच्छा निर्णय है। - कपिल त्यागी, शास्त्रीनगर।
पुराने वाहनों को खरीदने और बेचने की रजिस्टर्ड डीलरशिप से जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वहीं वाहन बेचने व खरीदने वालों में विश्वास बढ़ेगा। - मानव टंडन, शास्त्रीनगर
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें