तालाब पर कब्जा करने वाले 15 लोगों को नोटिस
- गांव सेतकुआं में तालाब पर कब्जे का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। क्षेत्र के गांव सेतकुआं में तालाब पर अतिक्रमण करने वाले 15 लोगों को जुर्माने का नोटिस दिया गया है। साथ ही तालाब से अतिक्रमण हटाने को कहा है।
क्षेत्र के गांव सेतकुआं में दो तालाब हैं। जिसमें खसरा संख्या 77 जिसका रकबा 0.325 हेक्टेयर है। वर्तमान में तालाब 40 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। वहीं, दूसरा तालाब खसरा संख्या 145 जिसका रकबा करीब 0.530 हेक्टेयर है। इस पर भी करीब 50 प्रतिशत पर लोगों का कब्जा है। गांव में पेयजल की व्यवस्था के लिए जल निगम द्वारा पानी की टंकी लगाई जा रही है। गांव के ही एक ग्रामीण इंजीनियर सियानंद नागर के अनुसार गांव के दोनों तालाब पिछले कई वर्षों से गंदगी से अटे पड़े थे। जिस पर उसने दोनों तालाबों को कब्जा मुक्त कराकर उनकी सफाई कराने के लिए कई बार मांग की। लेकिन अधिकारियों ने खानापूर्ति कर अपनी गोलमोल रिपोर्ट प्रेषित कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बाद में सियानंद ने तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर 16 फरवरी 2022 को एक याचिका संख्या 202/ 2022 हाईकोर्ट में दायर की। जिस पर संज्ञान लेते हुए 21 फरवरी को ही हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को तुरंत दोनों तालाबों को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने दोनों तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 ई. के अंतर्गत धारा 67 की कार्रवाई कर तालाबों पर अतिक्रमण करने वाले 15 लोगों के खिलाफ नोटिस व जुर्माने की कार्रवाई की है। जिसमें अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों का रकबा व सर्किल रेट के अनुसार पिछले 20 वर्ष का किराए के रूप में लिया जाना सुनिश्चित किया है। वहीं यह कार्रवाई 15 दिन में ही करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को छह माह में प्रक्रिया में विधिक कार्रवाई करते हुए तालाबों को कब्जा मुक्त कराने का भी आदेश दिया है।