मेरठ। नववर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस और अन्य कार्यक्रम कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं होंगे। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीके सिंह ने अपर जिला मजिस्ट्रेट सूर्यकांत त्रिपाठी को निर्देश दिए कि जनपद के होटल, बैंक्वेट हॉल एवं अन्य स्थलों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजकों, होटल स्वामियों एवं बैंक्वेट हॉल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि नववर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस, मेले व अन्य रंगा-रंग कार्यक्रम के आयोजन से पहले जिला मजिस्ट्रेट से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।