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Meerut News: पत्नी की हत्या में नसीम को आजीवन कारावास की सजा

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गांव दौलताबाद निवासी नसीम से हुई थी नासिक निवासी मुमताज की शादी
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश नगीना अनुपम सिंह ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का दोषी पाते हुए नसीम को आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना कोतवाली देहात के गांव हरियावाली के चौकीदार रामपाल ने थाना कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी ग्राम पंचायत के गांव दौलताबाद में नसीम के घर में उसकी पत्नी मुमताज की लाश पड़ी है। इस सूचना के बाद आठ अप्रैल 2018 को नासिक निवासी निहाल अहमद ने थाना कोतवाली देहात में तहरीर दी कि छह वर्ष पूर्व उसकी पुत्री मुमताज सऊदी अरब में नौकरी करती थी। यहां उसका नसीम निवासी ग्राम दौलताबाद से प्रेम संबंध हो गए।
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चार वर्ष पहले उसने अपनी पुत्री मुमताज का निकाह नसीम से कर दिया। दहेज की मांग को लेकर नसीम मुमताज से मारपीट करता था। विरोध करने पर रस्सी का फंदा लगाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया है। छह अप्रैल 2018 को नसीम, उसकी दूसरी पत्नी गफूरन एवं साले शरीफ ने उसकी पुत्री मुमताज को मारने की नीयत से सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई। मुमताज को गांव वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सात अप्रैल 2018 के दौरान इलाज मुमताज की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने मामले में गफूरन एवं शरीफ की नामजदगी झूठी पाई। नसीम के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं हत्या का दोषी पाते हुए नसीम को सजा सुनाई।
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सजा दिलाने के लिए कोर्ट में पेश किए 13 गवाह
मुमताज की हत्या में सजा दिलाने के लिए लिए कोर्ट में 13 गवाह पेश किए गए। एसपीओ पंकज चौहान ने बताया नसीम की पहली पत्नी का नाम गफूरन था। उसने मुमताज से प्रेम संबंध बनाकर दूसरी शादी की थी। इससे घर वाले खुश नहीं थे। नसीम ने ही रोड से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रोड भी बरामद की थी। पुलिस अधिकारियों के प्रयास से अभियोजन द्वारा इस मामले में पेश किए गए साक्ष्य से कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची। नसीम ने ही अपनी पत्नी मुमताज की हत्या की है। कोर्ट ने इसे दहेज हत्या तो नहीं माना पर दहेज प्रताड़ना व हत्या का मामला पाते हुए नसीम को सजा सुनाई।
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