हस्तिनापुर। नगर पंचायत ने स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कॉलेज की चहारदीवारी के किनारे दुकानों के निर्माण को लेकर दिया गया है। नगर पंचायत ने प्रधानाचार्य को सात दिन के भीतर निर्माण कार्य बंद करने को कहा है। साथ ही भू-स्वामित्व से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी पूजा सिंह ने मंगलवार को यह नोटिस जारी किया। नोटिस में इस निर्माण को नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध बताया गया है। कॉलेज प्रबंधन को किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत कार्यालय में अभिलेख जमा करने होंगे। उपजिलाधिकारी मवाना और थाना प्रभारी हस्तिनापुर को भी नोटिस की प्रति भेजी गई है। प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।