मोदी रबर एवं कॉन्टिनेंटल टायर लिमिटेड के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बुधवार को सुनवाई हुई। आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने बताया कि उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी।
बृहस्पतिवार को मामले में आदेश अपलोड हो गए। इसमें प्रदेश सरकार के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा राजस्व के सिविल सेक्रेटरी व दस अन्य को पार्टी बनाया गया है। खुराना ने बताया कि मोदी टायर लिमिटेड द्वारा कॉन्टिनेंटल टायर लिमिटेड जर्मनी की कंपनी को राज्य सरकार की गवर्नमेंट ग्रांट लीज डीड की श्रेणी की भूमि का हस्तांतरण अवैध था। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही का प्रतिपूरक शपथ पत्र तलब किया है। इसी के साथ अब मामले की अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी।