आरोपी के घर नोटिस चस्पा
हस्तिनापुर थाना पुलिस ने मेरठ निवासी कुंज साकेत सिविल लाइन निवासी आशीषराज पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह के मामले की जांच थाना प्रभारी हस्तिनापुर कुंवरपाल सिंह राठौर को दी थी। इस मामले में पुलिस ने बलात्कार के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आशीषराज पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह के घर जाकर नोटिस चस्पा किया। इस थाना प्रभारी कुंवरपाल सिंह राठौर ने बताया कि अधिकारियों द्वारा उक्त मामले की जांच सौंपी गई थी, जिसमें आरोपी संलिप्त पाया गया। कोर्ट के निर्देश पर आरोपी आशीष राज के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है।
झांसा देकर युवती से बनाए संबंध, रिपोर्ट दर्ज हुई तो प्रेमी ने की शादी
जलीकोठी निवासी युवक शादी का झांसा देकर पड़ोस की युवती के साथ संबंध बनाता रहा। लड़की ने शादी की बात कही तो युवक ने इनकार कर दिया। शुक्रवार को देहलीगेट थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पंचायत हुई। इसके बाद प्रेमी और उसके परिजन शादी के लिए मान गए। मस्जिद में दोनों का निकाह हो गया।
युवती ने एसएसपी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण के आदेश पर देहलीगेट पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसके बाद थाने में ही दोनों पक्ष एकत्र हो गए और पंचायत की। देहलीगेट थाना प्रभारी ऋषि पाल सिंह का कहना है कि दोनों में समझौता हो गया है। युवती ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। शुक्रवार रात को ही दोनों का निकाह कराया गया है।
दुष्कर्म के तीन दोषियों को 14-14 वर्ष का कारावास
न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम, अंकित कुमार मित्तल ने थाना दौराला क्षेत्र में हुई दुष्कर्म की घटना में तीन दोषियों को 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40-40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। थाना दौराला में पीडिता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी दो लड़कियों को आरोपी तमंचे के बल पर उठाकर ले गये थे। घटना की विवेचना और मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों संतराम पुत्र ज्ञानचंद निवासी बागपत, आजाद पुत्र प्रताप निवासी दौराला और जोगेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी मवाना को दोषी माना और सजा सुनाई।