मेरठ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-2) संगीता ने परतापुर थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी भूड़बराल निवासी नरेंद्र को दोषी मानते हुए छह वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। किशोरी के पिता ने 20 सितंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि नरेंद्र ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर 17 नवंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। न्यायालय ने सोमवार को दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी नरेंद्र को दोषी करार देकर उसे छह वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद