प्रयागराज/मेरठ। उमेश पाल हत्याकांड में पांच लाख का इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज अतीक के बहनोई डाॅ. अखलाक के घर 17 घंटे तक रुका था। अखलाक से पूछताछ में पता चला है कि वह दिनभर टीवी और अखबारों की खबरों पर नजरें गड़ाए रहा। इस दौरान उसने तमाम बातें भी बताईं। उसकी बताई जानकारी पर पुलिस काम कर रही है। धूमनगंज में 24 फरवरी की शाम उमेश पाल की हत्या के समय गुड्डू मुस्लिम बमों से भरा झोला लिए था। उसने कई बम मारे थे। सिपाही राघवेंद्र सिंह को भी गुड्डू ने ही बम फेंककर घायल किया था। बाद में राघवेंद्र की मौत हो गई थी।
500 घंटे की सीसीटीवी फुटेज एसटीएफ ने कब्जे में
अखलाक के घर से पुलिस ने 500 घंटे की सीसीटीवी फुटेज ली है। इसकी जांच की जा रही है। गुड्डू मुस्लिम की फुटेज के साथ ही देखा जा रहा है कि और कौन कौन वहां आया गया।
अतीक प्रकरण : आयशा और डॉ. अखलाक की सीडीआर खंगाल रही पुलिस
बरेली/मेरठ। डॉ. अखलाक की गिरफ्तारी से पहले उसकी पत्नी आयशा नूरी ने अपने भाई अशरफ की जान का खतरा बताया था। आयशा ने प्रयागराज में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार के एक मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब सीसीटीवी फुटेज मिलने पर प्रयागराज पुलिस आयशा और डॉ. अखलाक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकलवा रही है। एसटीएफ को आशंका है कि अतीक अहमद और अशरफ जेल में रहकर आयशा नूरी और बहनोई डाक्टर अखलाक से फोन पर बात करते थे। सीडीआर मिलने पर आयशा नूरी पर भी शिकंजा कस सकता है।
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कल सुबह अशरफ को ले जा सकती है प्रयागराज पुलिस
अशरफ को ले जाने के लिए प्रयागराज पुलिस की टीम बरेली आई थी। तीन दिन में उसे प्रयागराज ले जाने के लिए ग्रीन सिग्नल न मिलने पर अधिकांश पुलिसकर्मी लौट गए। सूत्रों के मुताबिक अब प्रयागराज पुलिस अशरफ को पांच अप्रैल को लेकर जाएगी। अशरफ की वहां सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। वहां पुलिस अशरफ को रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी।
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डॉ. अखलाक और नौकर शाहरुख भेजे गए जेल
प्रयागराज/मेरठ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार अतीक अहमद के बहनोई डॉ.अखलाक और उसके नौकर शाहरुख उर्फ सारूप को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने अतीक के चकिया स्थित कार्यालय से नकदी बरामदगी के मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों से पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली है। वहीं, पुलिस ने सोमवार को नकदी बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद इकबाल उर्फ सजर, मोहम्मद कैश, मोहम्मद नियाज, राकेश उर्फ लाला, अरशद उर्फ कटरा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पूछताछ के लिए 24 घंटे की कस्टडी रिमांड में दिए जाने की मांग की। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि कोर्ट ने मात्र छह घंटे की रिमांड मंजूर कर पूछताछ की छूट दी। कोर्ट ने इसके लिए चार अप्रैल की सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक का समय दिया है।
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शाइस्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। शाइस्ता की अर्जी पर अब छह अप्रैल को सुनवाई होगी। सोमवार को शाइस्ता की तरफ से नए अधिवक्ता का वकालतनामा दाखिल हुआ। उस पर आपत्ति के लिए कोर्ट ने समय देते हुए छह अप्रैल की तिथि तय कर दी।