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रेल रोकने के आरोप में पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल दोषमुक्त

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मेरठ। न्यायालय अपर अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए चंद्रशेखर मिश्र ने रेल रोकने के आरोप में पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल को दोषमुक्त किया है।
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पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर 2012 में सिटी स्टेशन पर रेल रोकने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। राकेश कुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सिटी स्टेशन पर बेटर इंस्पेक्टर तैनात थे। सूचना मिली कि रेल को दैनिक यात्रियों द्वारा रोका जा रहा है जिसके बाद वह स्टेशन पर पहुंचे तो रेल के सामने पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल 100 आदमियों के साथ सामने आए और इंजन पर चढ़ गए। गाड़ी में डिब्बे कम होने के कारण ये लोग रेल विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कोर्ट में पूर्व सांसद के खिलाफ आठ गवाह पेश हुए। उनके अधिवक्ता ने कहा कि मुकदमे में उन्हें झूठ फसाया जा रहा है। इस संबंध में अधिवक्ता ने उनके निर्दोष होने के साक्ष्य न्यायालय पेश किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी पूर्व सांसद को दोषमुक्त कर दिया।
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