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Meerut News: ट्रांसफार्मर चोरी में फिरोज खान को तीन साल की सजा

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मेरठ। न्यायालय स्पेशल जज (बिजली अधिनियम) ने विद्युत तार चोरी के मामले में गोकलपुर थाना भावनपुर निवासी फिरोज खान को दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुंडाली थाने में दिसंबर 2024 में गोहरा आलमगीरपुर बिजलीघर के अवर अभियंता रवि कुमार ने अटौला गांव के जंगल से 25 केवी एवं 63 केवी के ट्रांसफार्मर चोरी करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने आरोपी फिरोज खान को गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए फिरोज खान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। ब्यूरो
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