सरधना। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए तहसील में छह स्थानों पर एक नगर पालिका व पांच नगर पंचायत के लिए नामांकन पत्र खरीदने और उन्हें भरकर जमा कराने की व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके सभासद पद के प्रत्याशी जोन के अलग-अलग कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला 17 से 24 अप्रैल तक चलता रहेगा। कार्य दिवसों में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन कराए जा सकेंगे। हालांकि किसी प्रमुख राजनीतिक दल ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। प्रत्याशियों के नामों का एलान नहीं हुआ है।
तहसील सरधना में भी सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष व सभासद के लिए नामांकन पत्र क्रय करने और जमानत राशि निर्धारित हो गई है। एसडीएम पंकज प्रकाश राठौर ने बताया कि निकाय निर्वाचन में नामांकन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 200 मीटर की परिधि की बैरिकेडिंग के भीतर सिर्फ चार लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। इनमें प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावक एवं एक अन्य व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्रों की जांच, प्रतीक चिह्न आवंटन के समय सिर्फ उम्मीदवार, अभिकर्ता ही नामांकन कक्ष तक जा सकेंगे। इसके लिए नामांकन स्थलवार वीडियोग्राफर की ड्यूटी लगाई गई है।
तहसीलदार नटवर सिंह ने बताया कि नगर पालिका सरधना, नगर पंचायत दौराला, लावड़, करनावल, खिवाई व हर्रा के अध्यक्ष और सभासद पद के लिए नामांकन किया जाएगा। जिसको लेकर सभी तैयारी तहसील परिसर में पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम-निर्देशन पत्रों की बिक्री, जमानत की राशि नियत की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए नाम- निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रुपये एवं जमानत राशि 8 हजार रुपये निर्धारित की गई है। अध्यक्ष नगर पंचायत के पद के लिए नाम-निर्देशन पत्र की राशि 250 रुपये एवं जमानत राशि 5 हजार रुपये, सदस्य नगर पालिका परिषद के नाम-निर्देशन पत्र 200 रुपये एवं जमानत राशि 2 हजार तथा सदस्य नगर पंचायत पद के लिए नाम-निर्देशन पत्र 100 रुपये एवं जमानत राशि 2 हजार रुपये निर्धारित की है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उक्त धनराशि 50 प्रतिशत होगी। अध्यक्ष, सभासद के प्रत्याशी 4 सेट में अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार, प्रत्याशी जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या फिर कोषागार में जमा करेंगे। कोई भी प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन भर सकता है। लेकिन, जमानत राशि एक बार ही जमा करनी है। प्रत्याशियों के साथ प्रस्तावक, निर्वाचक अभिकर्ता, एक सहयोगी समेत तीन लोगों को नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति की तरफ से राजनीतिक दल व उनके प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
नगर निकाय का नाम नामांकन कक्ष
नगर पालिका सरधना कार्यालय कक्ष रजिस्ट्रार कानूनगो सरधना
नगर पंचायत दौराला न्यायालय उपजिलाधिकारी न्यायिक सरधना
नगर पंचायत खिवाई न्यायालय उपजिलाधिकारी सरधना
नगर पंचायत लावड़ न्यायालय तहसीलदार न्यायिक सरधना
नगर पंचायत हर्रा न्यायालय तहसीलदार सरधना
नगर पंचायत करनावल न्यायालय नायब तहसीलदार सरधना