मेरठ। उपभोक्ता से मात्र 675 रुपये अतिरिक्त वसूलना बिजली विभाग को भारी पड़ गया। स्थायी लोक अदालत ने इसे सेवा में कमी मानते हुए विभाग पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। अदालत के अध्यक्ष डॉ. अनुपम गोयल, सदस्य अनीता राणा व डॉ. अलका रानी ने विद्युत वितरण खंड चतुर्थ के अधिशासी अभियंता को आदेश दिया कि वे शिकायतकर्ता को 20 हजार रुपये हर्जाना, 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करें। मवाना रोड स्थित राधा गार्डन कॉलोनी निवासी कुलदीप सिंह ने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाया था। इस दौरान बिजली विभाग ने उनसे नियम विरुद्ध 675 रुपये ज्यादा ले लिए। पीड़ित ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर विभाग को दोषी पाते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया।