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यूपी के इस जिले में पहला ऐसा मामला, जब मिलावटी शराब मामले में आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा

Tue, 14 Jan 2020 08:12 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
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इन दोनों आरोपियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा - फोटो : अमर उजाला
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यूपी के बागपत जिले में मिलावटी शराब बनाकर बेचने के मामले में अदालत ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सात साल पहले ललियाना गांव के जंगल से मिलावटी शराब की दो केन और 1392 पव्वे बरामद किए गए थे। एडीजे स्पेशल एससी/एसटी आबिद शमीम ने यह फैसला सुनाया। मिलावटी शराब के केस में उम्रकैद की सजा मिलने का जिले में यह पहला मामला है।

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एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि 31 मार्च 2013 को चांदीनगर थाना पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ललियाना गांव के जंगल से टाटा मैजिक में शराब की सप्लाई करने जा रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी गाजियाबाद के भनेड़ा गांव निवासी गजेंद्र त्यागी और मेरठ के भलसोना निवासी मनोज शर्मा थे। आरोपियों के कब्जे से दो केन मिलावटी शराब और 29 पेटियों में रखे अंग्रेजी शराब के ढक्कन लगे 1392 पव्वे बरामद किए गए थे। 

तत्कालीन चांदीनगर एसओ सूरज कुमार ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 272, 273 और आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे स्पेशल एससी/एसटी आबिद शमीम की कोर्ट में हुई। सात गवाह पेश किए।
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वहीं मंगलवार को दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध कर सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 272, 273 में उम्रकैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 में छह माह के कारावास की सजा सुनाई गई है।

मिलावटी शराब में उम्रकैद का पहला मामला
एडीजीसी अनुज ढाका का कहना है कि मिलावटी शराब के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने का यह जिले में पहला मामला है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में मजबूत पैरवी की।

यूरिया की मिलावट कर जानलेवा बनाई थी शराब
पुलिस मौके से बरामद हुई शराब का सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया था। रिपोर्ट मिली तो पुलिस ने उसे कोर्ट में दाखिल की। खुलासा हुआ कि मिलावटी शराब में यूरिया मिलाया गया था। जानलेवा शराब बनाने के प्रकरण को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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