वहीं मंगलवार को दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध कर सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 272, 273 में उम्रकैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 में छह माह के कारावास की सजा सुनाई गई है।
मिलावटी शराब में उम्रकैद का पहला मामला
एडीजीसी अनुज ढाका का कहना है कि मिलावटी शराब के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने का यह जिले में पहला मामला है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में मजबूत पैरवी की।
यूरिया की मिलावट कर जानलेवा बनाई थी शराब
पुलिस मौके से बरामद हुई शराब का सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया था। रिपोर्ट मिली तो पुलिस ने उसे कोर्ट में दाखिल की। खुलासा हुआ कि मिलावटी शराब में यूरिया मिलाया गया था। जानलेवा शराब बनाने के प्रकरण को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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