भरोसे और विश्वास की डोर तोड़कर जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले घिनौने गिरोह की करतूत बिटिया ने रविवार को खुलकर बयां की। धारा-161 के तहत उसने पुलिस के समक्ष अपने साथ हुए खिलवाड़ को सिलसिलेवार तरीके से बताया। तीन घंटे तक चले बयान के दौरान उसकी मां भी साथ रही।
बिटिया ने स्पष्ट कहा कि उसे आरोपी सिद्धार्थ लेकर गया था। जबकि, दूसरे आरोपी पहले से ही गेस्ट हाउस में मौजूद थे। नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। इस बीच, होश आने पर उसने शोर मचाया तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए थे।
केंद्रीय सेवा में कार्यरत एक अधिकारी ने बुधवार को मेडिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप हैं कि रईस घरानों से ताल्लुक रखने वाला घिनौना गिरोह पब्लिक स्कूल की नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाता है। उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करता है।
उन्होंने तहरीर में आरोप लगाया कि शास्त्रीनगर एल ब्लॉक निवासी शशांक प्रधान, सिद्धार्थ गुर्जर, साकिब और अरीब निवासी जैदी सोसाइटी नौचंदी विगत 27 जुलाई को उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर गंगानगर स्थित एक गेस्ट हाउस में ले गए थे। जहां उसे ड्रग्स देकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। इस दौरान उसे होश आया तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गए थे।
तीन घंटे तक दर्ज हुए बयान
पुलिस पर लगातार बन रहे दबाव के बाद रविवार को सीओ सिविल लाइन वीरएस वीर कुमार ने थाना पुलिस को पीड़िता के धारा-161 के बयान दर्ज कराने को कहा। एसओ मेडिकल बीएस सिरोही और महिला पुलिस ने बिटिया के उसकी मां की मौजूदगी में अपने बयान दर्ज किए।
बिटिया ने खोली आरोपियों की पोल पट्टी
बिटिया ने पुलिस को बताया कि फेसबुक के जरिए आरोपी युवकों ने उसके साथ दोस्ती का जाल बुना था। दोस्ती के दौरान जब वह उनसे मिलती थी तो एक युवक अलग से खाने-पीने का ऑर्डर देने जाता था। इस दौरान कभी पेस्ट्री तो कभी कोल्ड ड्रिंक में उसे ड्रग्स (नशीला पदार्थ) मिलाकर दिया जाता था। उसने कहा कि वारदात वाले दिन भी उसे पेस्ट्री में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था, लेकिन उसमें नशे की मात्रा ज्यादा थी। बिटिया ने खुलासा किया कि उसे सिद्धार्थ लेकर गया था। गंगानगर के एक गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ जब उसे लेकर पहुंचा तो वहां पहले से ही शशांक प्रधान, साकिब, शुभम और अरीब मौजूद थे। आरोपी युवकों ने उसके अलावा उसके जैसी कई लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया और फिर उन्हें बीच राह में छोड़ दिया।
आज होंगे धारा-164 के बयान
सीओ सिविल लाइन वीएस वीर कुमार ने बताया कि पीड़िता के धारा-161 के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सोमवार को उसके धारा-164 के बयान कोर्ट के समक्ष होंगे। पीड़िता अगर मेडिकल परीक्षण कराना चाहेगी तो तो पुलिस उसकी भी व्यवस्था कराएगी।