मेरठ। चर्चित नईम गाजी हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ हैप्पी को जमानत मिल गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की कमजोर विवेचना के चलते उसको जमानत मिली है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ तमाम सुबूत जुटाकर चार्जशीट दाखिल की गई थी।
12 दिसंबर 2016 को भगत सिंह मार्केट के प्रधान नईम गाजी का अपहरण हुआ था। 11 दिन बाद नईम की लाश पल्लवपुरम स्थित एक नाले में मिली थी। पुलिस ने इस मामले में जयदेवी नगर निवासी अभिषेक उर्फ हैप्पी को मुख्य आरोपी बताया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिषेक ने करोड़ों रुपये की जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर नईम की हत्या करना बताया था। इस मामले में अभिषेक और उसके चाचा आनंद शर्मा समेत छह आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा था। नईम की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।
सभी आरोपी जमानत पर बाहर आ गए हैं। कोतवाली पुलिस का कहना है कि 30 अक्तूबर को मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ हैप्पी भी जेल से छूट गया है। इसकी जानकारी पर पीड़ित परिवार में आक्रोश है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि कोतवाली पुलिस ने मजबूत कार्रवाई नहीं की। जिसका नतीजा है कि आरोपी इतनी जल्दी जेल से छूट गए। इंस्पेक्टर कोतवाली यशवीर सिंह का कहना है कि पुलिस ने मजबूत चार्जशीट पेश की थी। आरोपी की हाईकोर्ट से जमानत हुई है। इस मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती गई।
खास बात
- भगत सिंह मार्केट का प्रधान था नईम गाजी
- पुलिस की विवेचना पर उठे रहे है सवाल