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लूट के दोषी को पांच साल का कारावास

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लूट के दोषी को पांच साल कारावास
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मेरठ। लूट करने के दोषी को एडीजे-5 पीयूष शर्मा ने पांच साल का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कस्बा सरधना निवासी वकील अहमद के खिलाफ 25 नवंबर 2012 को थाना सरधना में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर चांदना मोड़ बिनौली रोड सरधना में लूट करने का आरोप था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सरकारी वकील यशवंत सिंह ने आरोपी के खिलाफ कई गवाह पेश किए। आरोपी तभी से जेल में बंद है। इसी मामले में आरोपी को अवैध हथियार रखने के जुर्म में भी दो साल के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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