दो मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में होगी अतुल की गिरफ्तारी
मेरठ। सुमित गुर्जर एनकाउंटर को लेकर विवादित भाषण के मामले में नामजद सपा नेता अतुल प्रधान की अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सिविल लाइन व मेडिकल थाने में दर्ज हुए दोनों मुकदमों में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अतुल प्रधान की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक लगा दी है। वहीं अन्य मामलों में एसएसपी ने अतुल प्रधान की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।
सिविल लाइन थाने में अतुल प्रधान के खिलाफ छह नवंबर को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसमें आरोप था कि अतुल ने धारा-144 का उल्लंघन करके सुमित हत्याकांड के मामले में कमिश्नरी पर धरना प्रदर्शन किया था। जिसके बाद पुलिस ने दूसरा मुकदमा थाना मेडिकल में दर्ज किया गया था। दोनों मुकदमे दर्ज होने के बाद अतुल प्रधान की गिरफ्तारी करने के लिये पुलिस ने दबिश दी, परंतु गिरफ्तार नही हुआ। इस बीच अतुल प्रधान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता स्वेताश्व अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर कराई। जिनकी सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल होने तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दोनों मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्राप्त आदेश एसीजेएम 10 के न्यायालय में दाखिल कर दिया है। एसएसपी मंजिल सैनी दहल का कहना है कि अन्य जो पुराने मामले चल रहे हैं उसमें अतुल प्रधान की गिरफ्तारी की जाएगी। अतुल पर एक मुकदमा हस्तिनापुर में भी दर्ज हुआ था। एसएसपी का कहना है कि जो मुकदमे हाल ही दर्ज हुए हैं उनमें जल्द पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी का कहना है कि अतुल प्रधान जहां भी मिलेगा, वहीं से गिरफ्तार किया जाएगा। अतुल प्रधान की लोकेशन पर किठौर के ललियाना मिली, जहां दबिश दी गई थी, लेकिन वह हाथ नहीं लगा।