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तत्कालीन पालिका ईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवरण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत विवेचना के आदेश

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सरधना। नगर पालिका के तत्कालीन ईओ निलाव शाल्य पर पालिका अभिलेख में प्लॉट नाम अंकित कराने के लिए पांच हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायालय संख्या एक मेरठ में वाद योजित किया है। जिस पर न्यायालय ने पुलिस को तत्कालीन ईओ के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के आदेश जारी किए हैं।
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तोहसीन ने बताया कि उसने एक प्लॉट का रजिस्टर्ड बैनाम 25 सितंबर 1988 को कराया। जिसका नाम पालिका के अभिलेख में दर्ज कराने के लिए चार अप्रैल 2011 को रसीद कटवाई। इसके बावजूद पालिका ईओ ने नाम परिर्वतन नहीं किया। उससे नाम चढ़ाने के लिए तत्कालीन पालिका ईओ निलाव शाल्य ने पांच हजार रुपये की मांग की। इस मामले में कोतवाली में एवं एसडीएम के यहां चार मार्च 2016 को शिकायत की। हालांकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस मामले में तोहसीन ने 23 मार्च 2018 को निलाव शाल्य के खिलाफ वाद योजित किया। जिस पर कोर्ट ने पुलिस को तत्कालीन पालिका ईओ निलाव शाल्य के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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