मेरठ। मेरठ पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स (एमपीजीएस) के हंटर प्रकरण में नामजद दो आरोपियों को एडीजे कोर्ट-15 शिवचंद ने जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। इस मामले की मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की बेटी आसमां की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट पहले ही चार्जशीट दाखिल होने तक रोक लगा चुकी है।
इस चर्चित मामले में सदर बाजार पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र निवासी आसमां, उसके पति शादाब और नौकरानी नरगिस समेत आठ आरोपियों को नामजद किया था। जिसमें पांच आरोपियों को कोर्ट जेल भेज चुकी है। वहीं, दो आरोपियों तनवीर व शहजाद ने जिला जज की कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई बुधवार को एडीजे कोर्ट-15 शिवचंद ने करते हुए इसे स्वीकार कर लिया।