मेरठ। किशोरी का अपहरण करने के आरोपी को एडीजे-1 अरुण कुमार मिश्रा ने सात साल का कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार विगत तीन अप्रैल 2015 को पीड़ित पक्ष ने अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट थाना हस्तिनापुर पर दर्ज कराई थी। जिसमें आरोपी रोहित पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम खेड़ीकला को नामजद किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ पेश किए गए बयानों और गवाहों के आधार पर रोहित के खिलाफ सजा सुनाई।