मेरठ। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत मौर्य ने बस पलटने से एक व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी चालक विशंभर दयाल निवासी शास्त्रीनगर मेरठ को दोषी मानते हुए छह माह के कारावास से दंडित किया। वादी वीरेंद्र कुमार ने थाना मवाना मेरठ में 11 जून 1999 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने भतीजे दिनेश कुमार के साथ गांव गणेशपुर से मवाना आ रहा था। दोनों शाम 4:30 बजे बस में सवार हुए। आरोप लगाया कि चालक बस को अत्यधिक तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था। जब बस रजवाड़ी के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। हादसे में उसके भतीजे दिनेश की बस के नीचे दबने से मौत हो गई। इसी मामले में अदालत ने बस चालक को यह सजा सुनाई। संवाद