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Bungalow 210 B: 62 कोठियां 48 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम, मेरठ कैंट बोर्ड ने कराई मुनादी- होगा ध्वस्तीकरण

Thu, 25 Aug 2022 11:03 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

मेरठ कैंट बोर्ड ने मुनादी कराकर बंगला नंबर210 बी के ध्वस्तीकरण की सूचना प्रसारित कर दी है। इस बंगले की 62 कोठियों को 48 घंटे के भीतर खाली करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, 2016 में हाईकोर्ट के निर्देश पर बोर्ड ने आर-आर मॉल गिराया था, हादसे के बाद इस बंगले का ध्वस्तीकरण रोक दिया था। वहीं बंगले के रेजिडेंट्स और व्यापारी ध्वस्तीकरण के विरोध में आ गए हैं।
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मेरठ में बंगला 210 बी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मेरठ  कैंट बोर्ड ने बंगला नंबर 210 बी की 62 कोठियों को खाली करने के लिए लोगों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बोर्ड की तरफ से लोगों को नोटिस देने के बाद इसकी मुनादी भी कराई गई है। कैंट बोर्ड का तर्क है कि हाईकोर्ट ने इन कोठियों के ध्वस्तीकरण का आदेश दे रखा है। वहीं संयुक्त व्यापार संघ नवीन गुप्ता गुट ने ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास का एलान करते हुए बृहस्पतिवार को रेजिडेंट्स के साथ सीईओ से मिलने की बात कही है।

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बंगला नंबर 210 बी में 10.5 एकड़ में आर-आर मॉल और 62 कोठियां बनीं थीं। कैंट बोर्ड का तर्क है कि ये सब अवैध निर्माण है और हाईकोर्ट ने इनके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। वर्ष 2016 में 9 जुुलाई को आरआर मॉल के ध्वस्तीकरण के दौरान दीपक शर्मा, हनी शर्मा सहित चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2018 में 24 अप्रैल को आरआर मॉल के आगे की दुकानें तोड़ीं गईं।

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मांगी फोर्स, होगी कार्रवाई
सीईओ ज्योति कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही 62 कोठियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। इसके लिए 48 घंटे पूर्व मुनादी करा दी है। डीएम, एसएसपी को पत्र लिख मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स भी मांगी गई है।
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800 करोड़ से     ज्यादा की संपत्ति
बंगला नंबर 210 बी की कोठियों में करीब एक हजार लोग रहते हैं। इस संपत्ति की कीमत बाजार में करीब 800 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यहां बनी कोठियों में 500 से ज्यादा लोग रहते हैं। सदर व्यापार मंडल के महामंत्री और संयुक्त व्यापार संघ प्रवक्ता अमित बंसल ने कहा कि इस कार्रवाई से करीब एक हजार लोग प्रभावित होंगे। संगठन संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई का विरोध करेगा।

 

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