मेरठ। एसीजेएम-7 ने बाइक चोरी के मामले में दोषी पा गए अरशद निवासी किदवईनगर मुजफ्फरनगर को जेल में बिताए एक वर्ष तीन महीने की अवधि तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गाजियाबाद के इंद्रापुरम निवासी शमशाद ने 15 मार्च 2023 को ब्रह्मपुरी थाने पर बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान अरशद से बाइक बरामद हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है। ब्यूरो
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