मेरठ। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर जनपद में जुलूसों और अन्य सामूहिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई हैै। बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जनपद में धारा-163 लागू कर दी गई है। इसके तहत 32 थानों के प्रभारियों को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं कि धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा अनुमति के बिना नहीं होगी। लापरवाही करने वाले थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि मेरठ संवेदनशील है। समाज विरोधी, शरारती, सांप्रदायिक, सद्भाव और कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 28 दिसंबर की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। ब्यूरो