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आठ जून से खुलेंगी जिले की अदालतें

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आठ जून से खुलेंगी सभी अदालतें
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बिजनौर। हाईकोर्ट के आदेशानुसार आठ जून को हाईकोर्ट के अधीन आने वाली सभी जिला अदालतें व क्रिमिनल कोर्ट पूरी तरह खुलेंगी। हाईकोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार सभी कोर्ट में ज्यूडिशियल व प्रशासनिक कार्य होगा। कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों से कहा गया है कि वह कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि पांच बजे तक रुकने की बाध्यता नहीं होगी। न्यायिक अधिकारी जितना जल्दी हो सके अपना काम खत्म कर घर जा सकते हैं। अधिवक्ताओं व न्यायिक अधिकारियों को कोर्ट में गाउन व काला कोर्ट पहनने की बाध्यता पर भी छूट दी गई है। पर कोर्ट में बैंड यथावत लगाना होगा।
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