शामली। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद में उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। वहीं स्टॉक को एक माह के अंदर शून्य करने के साथ ही पॉश मशीन इफको सेंटर पर जमा करने के निर्देश दिए ।
सोमवार को जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार कार्य न करने, नवीनीकरण न कराने, निरीक्षण के दौरान दुकानों को बंद करने, स्टॉक रजिस्टर तथा रेट लिस्ट बोर्ड एवं अन्य अभिलेख मानक अनुसार तैयार न करने तथा उर्वरक की बिक्री पर टैगिंग ओवर रेटिंग एवं कृषकों की शिकायत के आधार पर उर्वरक लाइसेंस को निरस्त किया गया है। जिसमें शामली, थानाभवन, लिसाढ़, कैराना, कांधला की दुकानें रही। इसके साथ ही सभी निरस्त लाइसेंस विक्रेताओं को आदेश दिए कि अपने पूर्व के स्टॉक को एक माह के अंदर शून्य करना सुनिश्चित करे व अपनी पॉश मशीन उक्त तिथि के बाद संस्था इफको में जमा करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराए।