90 फीसदी रिफंड 15 दिन में देने का प्रावधान
मेरठ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मेरठ एवं एमएमए द्वारा संयुक्त रूप से मंगलवार को मोहकमपुर स्थित आईआईए भवन में जीएसटी रिफंड पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी रिफंड प्रोसेस पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी रिफंड के लिए आनलाइन अप्लाई करने के बाद प्रिंट दस्तावेज अपने क्षेत्र के अधिकारी के कार्यालय में जमा कराने होंगे। एक्सपोर्ट के मामले में 90 प्रतिशत रिफंड 15 दिन में देने का प्रावधान है। प्रचेज लिस्ट देना अनिवार्य है और प्रचेज बिल की कॉपी अटैच करना जरूरी नहीं है। बताया कि यदि ई-वे बिल का नंबर बिल पर डाल दिया है तो ई वे बिल की फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा रिफंड अनुमोदित हो गया है तो रिफंड उद्यमियों के बैंक अकाउंट में आनलाइन जमा हो जाएगा। सभा में उपस्थित उद्यमियों ने अधिकारियों के सामने अपनी-अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने उनका जवाब देकर निदान किया। कार्यशाला में आरएन पाल, एडिशनल कमिशनर, ग्रेड-2, (एसआईबी) मेरठ एवं अरविंद सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर, विवेक कुमार, डिप्टी कमिश्नर उपस्थित रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता आईआईए मेरठ के चेयरमैन अतुल भूषण गुप्ता ने और संचालन आईआईए मेरठ के सचिव तनुज गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यशाला में अनुराग अग्रवाल, अश्वनी गैरा, राजेंद्र सिंघल, राकेश कोहली, सुमनेश अग्रवाल, हरींद्र आत्रेय एवं एमएमए की तरफ से संजीव गुप्ता और गौरव जैन का सहयोग रहा।