बागपत। न्यायपीठ सीडब्ल्यूसी ने बालक की सुपुर्दगी को लेकर चल रही थाना सिंघावली अहीर के एक गांव के प्रकरण में खींचतान को मंगलवार को समाप्त कर दिया। न्यायपीठ के प्राधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि बालक को उसकी मां को देने का फैसला सुनाया, क्योंकि पिता शराबी किस्म का व्यक्ति और ट्रक चालक है जो पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकता है। बच्ची की मां मेहनत मजदूरी करके बच्चे को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ा रही है, जिस कारण उसे बच्चे को उन्हें सौंपने का निर्णय लिया है।