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पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए सहायता योजना लागू

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पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए सहायता योजना लागू
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मेरठ। श्रम विभाग ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए शिक्षा सहायता और चिकित्सा सुविधा योजना लागू की है। उप श्रमायुक्त सरजूराम शर्मा ने बताया कि श्रम विभाग कार्यालय में पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिक्षा सहायता योजना के तहत श्रमिकों के 25 वर्ष आयु तक के पुत्र और पुत्रियां जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए यह योजना लागू की है। इसके तहत कक्षा 1 से पांच तक 100 रुपये प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक 150 रुपये, कक्षा 9 व 10 के लिए 200 रुपये, कक्षा 11 व 12 के लिए 250 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। आईटीआई या इसके समकक्ष के लिए 500 रुपये, पालीटेक्निक और समकक्ष के लिए 800 रुपये, इंजीनियरिंग के लिए 3000 रुपये और मेडिकल में पढ़ने वालों के लिए 5000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं चिकित्सा सुविधा के तहत एकमुश्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा। लाभार्थी का आधार कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक के सीबीएस ब्रांच मे एकाउंट होना अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार को इकाई मानकर एकमुश्त धनराशि रुपये 3000 उनके बैंक खाते में बोर्ड द्वारा स्थानांतरित की जाएगी।
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