हाशिमपुरा के पीड़ित न्यायालय की वेबसाइट पर देखे क्षतिपूर्ति विवरण
मेरठ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा हाशिमपुरा प्रकरण में मृतक और लापता व्यक्तियों के वारिसानों को क्षतिपूर्ति दिए जानेे का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए घायलों, मृतक और लापता व्यक्तियों के वारिसानों की स्वीकृत सूची के आधार पर क्षतिपूर्ति वितरण आख्या जनपद न्यायालय मेरठ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन्हें क्षतिपूर्ति वितरण संबंधी आख्या के अनुसार प्राप्त नहीं हुई है वह ई पेमेंट संबंधी प्रारूप भरकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ में 30 अगस्त 2017 तक उपलब्ध करा दें।