सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 कल्पना पांडेय ने मोहल्ला आली की चुंगी थाना मंडी निवासी उवैश को कुकर्म के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के प्रयास के चलते आरोप तय होने के 43 दिन के अंदर दोषी को सजा सुनाई गई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया की 30 जून 2023 को उवैश ने अपने पड़ोस में रहने वाले 11 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म किया था। जिससे पीड़ित की हालत खराब हो गयी थी। घटना की रिपोर्ट पीड़ित के पिता ने थाना मंडी में दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और कुकर्म की धाराओं में आरोप पत्र पेश किया था। मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।