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हमलावर को पांच साल की कैद, जुर्माना

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मेरठ। एडीजे विजय कुमार द्वितीय ने जानलेवा हमला करने के आरोपी को पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा प्रताप वर्मा ने 11 अगस्त 2016 को थाना पल्लवपुरम में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उनका बेटा ललित अपनी ज्वैलर्स की दुकान पर बैठा था। इस दौरान गांव जलालपुर इंचौली निवासी अरविंद सैनी पुत्र नन्हें सैनी वहां ग्राहक के रूप में पहुंचा। जिसने करीब 35 हजार रुपये के जेवरात खरीदे। जब सराफ ललित वर्मा बिल बनाने लगा तो आरोपी ने अपने साथ लाए थैले में से लोहे का दाव निकालकर ललित पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसमें ललित गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया। सरकारी वकील वैभव सिंह ने वादी सहित आठ गवाह अदालत में पेश किए। अदालत ने अरविंद सैनी को हमले का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए।
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