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अतुल प्रधान की गिरफ्तारी पर रोक
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मेरठ। थाना मेडिकल में तीन अप्रैल को दर्ज कराए गए मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अतुल प्रधान की गिरफ्तारी पर आरोप पत्र दाखिल होने तक रोक लगा दी है। साथ ही अपने आदेश में यह भी कहा कि वह पुलिस के विवेचना अधिकारी को जांच में सहयोग करेगा। अतुल प्रधान के स्थानीय अधिवक्ता गगन राणा ने बताया कि दो अप्रैल को हुए उपद्रव के बाद तीन अप्रैल को थाना मेडिकल में एक मामले में अतुल प्रधान को भी आरोपी बनाया गया था। अतुल पर गाली गलौज, सरकारी कार्य में बाधा व 7 सीएल.ए एक्ट का मुकदमा थाना मेडिकल में दर्ज हुआ था। इस पर अतुल प्रधान की तरफ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। अदालत ने सुनवाई करने के बाद उक्त मामले में आरोप पत्र तक के लिये गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस आदेश को अधिवक्ता गगन राणा ने शुक्रवार को एसीजेएम 10 एनके बक्शी की अदालत में दाखिल कर दिया है।
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